आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर RDA का बड़ा एक्शन, 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश; 20 दिन का मिला समय

आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर RDA का बड़ा एक्शन, 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश; 20 दिन का मिला समय

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय परिसर में बने 38 भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। आरडीए ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को 20 दिनों के भीतर स्वयं इन निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं होने पर प्राधिकरण बुलडोजर कार्रवाई करेगा और ध्वस्तीकरण का पूरा खर्च भी संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा।

क्यों जारी हुआ ध्वस्तीकरण का आदेश?

रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर में बने 38 भवनों का निर्माण बिना सक्षम प्राधिकारी से मानचित्र (नक्शा) स्वीकृत कराए किया गया है।

आरडीए ने 28 जून को मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के सचिव और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर संबंधित भवनों के स्वीकृत नक्शे और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई।

सुनवाई पूरी होने के बाद आरडीए के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया।

20 दिन में खुद हटाएं भवन, नहीं तो चलेगा बुलडोजर

आरडीए के आदेश के मुताबिक, राजस्व ग्राम सींगनखेड़ा स्थित भूमि पर बने एकेडमिक भवन और मेडिकल भवन के अलावा लगभग 82,309.80 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्मित 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए हैं।

प्राधिकरण ने आदेश में कहा है कि संबंधित पक्ष 20 दिनों के भीतर स्वयं इन निर्माणों को हटाकर इसकी सूचना कार्यालय को दें। यदि निर्धारित समय में ऐसा नहीं किया जाता है, तो आरडीए अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा।

ध्वस्तीकरण का खर्च भी वसूला जाएगा

आरडीए ने स्पष्ट किया है कि यदि प्राधिकरण को स्वयं अवैध निर्माण हटाने पड़ते हैं, तो कार्रवाई में होने वाला पूरा खर्च संबंधित पक्ष से भू-राजस्व बकाया की तरह वसूला जाएगा।

आरडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि व्यक्तिगत सुनवाई के बाद नियमों के अनुसार यह आदेश पारित किया गया है और विश्वविद्यालय प्रबंधन को कानूनी प्रक्रिया के तहत 20 दिन का समय दिया गया है।

आजम खान से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई टली

इसी बीच, जिला जेल में बंद आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक अन्य मामले में भी सुनवाई टल गई है। यह मामला स्वार कोतवाली में दर्ज है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई तय की है।

फिलहाल जौहर विश्वविद्यालय मामले में आरडीए का आदेश सामने आ चुका है। यदि इस आदेश को किसी उच्च न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती या निर्धारित समय में भवन नहीं हटाए जाते, तो आगे की कार्रवाई प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।