अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग से जुड़ा कोई बड़ा काम करने वाले हैं, तो पहले अपने PAN Card का स्टेटस जरूर जांच लें। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक कुछ सामान्य गलतियों की वजह से आपका PAN Inactive या Invalid हो सकता है। ऐसी स्थिति में ITR फाइलिंग, बैंकिंग लेनदेन, TDS और अन्य वित्तीय सेवाओं में दिक्कत आ सकती है।
इन 4 गलतियों से Inactive हो सकता है PAN
1. Aadhaar से PAN लिंक नहीं करना
सरकार ने PAN को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य किया था। निर्धारित समय सीमा के बाद लिंक नहीं करने पर PAN Inactive हो सकता है। विलंब से लिंक कराने पर निर्धारित शुल्क भी देना पड़ सकता है।
2. नाम, जन्मतिथि या लिंग की जानकारी अलग होना
यदि PAN और Aadhaar में नाम, जन्मतिथि या जेंडर की जानकारी मेल नहीं खाती, तो वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है। इससे कई टैक्स और बैंकिंग प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं।
3. एक से ज्यादा PAN कार्ड रखना
आयकर कानून के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक PAN रख सकता है। यदि किसी के पास एक से अधिक PAN पाए जाते हैं, तो कार्रवाई हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
4. गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज से PAN बनवाना
यदि PAN गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी हुआ है, तो आयकर विभाग उसे रद्द या निष्क्रिय कर सकता है।
PAN Status कैसे चेक करें?
- incometax.gov.in पर जाएं।
- Quick Links में Verify Your PAN विकल्प चुनें।
- PAN नंबर, नाम, जन्मतिथि और OTP के जरिए वेरिफिकेशन करें।
- इसके बाद आपको PAN का स्टेटस दिखाई देगा।
PAN Inactive हो जाए तो क्या करें?
यदि PAN Inactive है, तो सबसे पहले Aadhaar Linking का स्टेटस जांचें। जरूरत होने पर Aadhaar लिंक कराएं। यदि नाम या जन्मतिथि में गलती है, तो NSDL या UTIITSL के माध्यम से PAN Correction के लिए आवेदन करें। यदि आपके पास एक से अधिक PAN हैं, तो अतिरिक्त PAN सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी करें।
ITR से पहले जरूर करें यह काम
विशेषज्ञों का कहना है कि ITR फाइल करने, बैंक में बड़ा लेनदेन करने या प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने से पहले PAN का स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए। इससे बाद में टैक्स, TDS या दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है।



