विशेषज्ञों की राय, सीबीआई को जांच करने से नहीं रोक सकती ममता

सीबीआई को जांच से नहीं रोक सकती ममता इस पूरे मामले पर संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्‍यप और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से बात की. उनका सीधे तौर पर कहना था कि देश की कोई भी राज्‍य सरकार सीबीआई को अपने यहां पर आने से नहीं रोक सकती है. उनके मुताबिक किसी भी राज्‍य सरकार को ऐसा कोई हक नहीं है. यह संविधान की यूनियन लिस्‍ट में वह साफतौर पर दर्ज है.

उसको संविधान के सातवें शडयूल में दर्ज है और यह की धारा 256, 257 की स्‍टेट लिस्‍ट में होने के नाते उसको सभी पुलिस की शक्तियां मिली हुई हैं. कश्‍यप मानते हैं कि जांच से रोकना या फिर सीबीआई की एंट्री को ही प्रतिबंधित करना संविधान का खुला उल्‍लंघन है. उनके मुताबिक यह लोकतंत्र के नाम पर सीधेतौर पर अराजकता फैलाने की कोशिश है. यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है.

सीबीआई जांच को लेकर ली है सहमति कोलकाता के पुलिस कमिश्‍नर के राज्‍य की मुख्‍यमंत्री के साथ धरने पर बैठने के मसले पर भी कश्‍यप ने हैरानी जताई है. उनका कहना है कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है और ये भी पहली बार सामने आया है कि एक राज्‍य की मुख्‍यमंत्री पुलिस कमिश्‍नर के घर पर जाती हैं और उनका बचाव करती हुई दिखाई देती हैं. उनका ये भी कहना है कि सीबीआई की जांच से पूर्व राज्‍य सरकार से इसकी सहमति ली जाती है. इस मामले में भी यह सहमति ली गई थी.

ये भी पढ़ें- ममता ने बीस दिन में दूसरी बार दिखाया दम, मगर मायावती फिलहाल हैं दूर

सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है. इसके बाद में राज्‍य सरकार की तरफ से उठाए गए इस तरह के कदम पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्‍लंघन है. जहां तक पुलिस कमिश्‍नर का सवाल है तो उन्‍हें इस मामले में सीबीआई की तरफ से कई नोटिस भेजे गए थे लेकिन इसके बाद भी उन्‍होंने जांच में सहयोग नहीं दिया, जिसके बाद सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की गई.

एक्स डीजीपी विक्रम: कमिश्‍नर को किया जाना चाहिए निलंबित हालांकि पुलिस कमिश्‍नर पर कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि उन्‍हें मामले की जांच को रोकने और उसको बाधित करने के लिए तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि सीबीआई एक संवैधानिक संगठन है. इसको जांच से रोकना आईपीसी की धारा 332 के तहत अपराध है.

उनकी निगाह में यह गंभीर अपराध इसलिए भी है क्‍योंकि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद की जा रही है. जहां तक कोलकाता के पुलिस कमिश्‍नर के के धरने पर बैठने की बात है तो उन्‍हें जांच में सहयोग करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्‍होंने इसके उलट कार्य किया और जांच में रोड़ा अटकाया. उनका कहना है कि धरने पर बैठे पुलिस के आला अधिकारी के खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जो निचले दर्जे के पुलिस अधिकारियों पर होती है. किसी भी वर्दीधारी को इस तरह के आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए. यदि ऐसा होता है तो यह बेहद शर्मनाक बात है.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, एक और नेता ने दिया पार्टी से इस्तीफा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही जांच सीबीआई पर हुई राज्‍य सरकार की कार्रवाई को लेकर उनका कहना था कि यदि केंद्र सरकार सीधेतौर पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपती तो राज्‍य सरकार को यह अधिकार था कि वह उसको जांच से रोक सके. इस तरह के मामलों में वह अपनी एजेंसी से जांच कराने का भरोसा दे सकती है. लेकिन यह मामला अलग है. यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है. लिहाजा राज्‍य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए सीबीआई को जांच करने से नहीं रोक सकती है.

इस तरह के मामलों में केंद्र भी हस्‍तक्षेप नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें सीबीआई, केंद्र सरकार और राज्‍य सरकार के पास में कोई अन्‍य विकल्‍प नहीं है. उन्‍हें कोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा. दिल्‍ली पुलिस एक्‍ट की धारा छह और सात में इसको लेकर बेहद साफ कर दिया गया है. इसमें केंद्र सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित सीबीआई जांच को बेहद स्‍पष्‍ट तौर पर समझाया गया है. इसमें कोई उलझन नहीं है.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles