साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव लडऩे के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली: भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने चुनाव लडऩे से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है यानि प्रज्ञा के चुनाव लडऩे का रास्ता साफ हो गया है।  शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं। साध्वी ने एक इंटरव्यू में अपने इलाज के बारे में भी दावा किया है।

दरअसल मालेगांव बम धमाके की एक पीडि़ता के पिता ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एनआइए कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि साध्वी के चुनाव लडऩे पर रोक लगाई जाए। इस याचिका के बारे में साध्वी ने कहा था कि याचिका राजनीति से प्रेरित है। यह केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया काम है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, उस पर जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

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उधर, बीजेपी ने भोपाल लोकसभा सीट पर अपनी प्रत्‍याशी साध्‍वी प्रज्ञा ठाकुर का बैकअप प्‍लान तैयार कर लिया है। वर्तमान सांसद और बीजेपी नेता आलोक संजर ने पार्टी की आधिकारिक उम्‍मीदवार साध्‍वी प्रज्ञा ठाकुर के नामांकन के 10 मिनट बाद अपना पर्चा दाखिल किया। बीजेपी ने आलोक संजर को बैकअप प्रत्‍याशी के रूप में पर्चा दाखिल कराया है, क्‍योंकि प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव आयोग ने दो नोटिस जारी किए हैं। साध्वी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज है।

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