निर्भया की मां ने दोषियों की फांसी की सजा को लेकर निचली अदालत के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना की कोर्ट क्यों चारों दोषियों को फांसी देने में देरी कर रही हैं।
निर्भया गैंग रेप और हत्या मामले में मौत की सजा पाये चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता को बुधवार को कानूनी मदद देने की पेशकश की गई. दोषी पवन ने कहा था कि उसके पास वकील नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने यह पेशकश की है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने पवन की ओर से विलंब करने पर नाराजगी जताई …
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (DLSA) ने निर्भया के दोषी पवन के पिता को वकीलों की एक लिस्ट दी है और कोई एक वकील को चुनने को कहा है. निर्भया के दोषी पवन ने अभी तक क्यूरेटिव पिटीशन भी नहीं लगाई है. अगर सुप्रीम कोर्ट निर्भया के दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर देता है, तो उसके पास राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने का विकल्प बचता है.
निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार ने मंगलवार को अदालत का रूख कर दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने का अनुरोध किया था. पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा, अक्षय कुमार और मुकेश कुमार सिंह को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी. दूसरी बार डेथ वारंट पर तामील टाली गई थी.
पहली बार चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया गया था. इस पर 17 जनवरी को रोक लगा दी गई थी. उसी दिन फिर उन्हें एक फरवरी को फांसी देने के लिए दूसरा वारंट जारी किया गया जिस पर अदालत ने 31 जनवरी को अगले आदेशों तक रोक लगा दी थी.
उधर निर्भया की मां आशा देवी ने चारों दोषियों को फांसी देने में हो रही देरी को लेकर कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा, ”जज दोषियों को फांसी देने की तारीख तय नहीं करना चाहते हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं. मैं सुप्रीम कोर्ट से डेथ वारंट जारी करने की अपील करती हूं क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट नए सिरे से डेथ वारंट जारी करने के मूड में नहीं है.”