उत्तर प्रदेश :ललितपुर केस में दुष्कर्म पीड़िता की मां ने भी पति के विरुद्ध दर्ज कराई शिकायत !

उत्तर प्रदेश :ललितपुर केस में दुष्कर्म पीड़िता की मां ने भी पति के विरुद्ध दर्ज कराई शिकायत !

पिछले कुछ वर्षो  में अपनी 17 वर्षीय पुत्री से 28 अन्य लोगों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी व्यक्ति के लिए परेशानी और भी बढ़ गई है।ललितपुर में 17 साल की लड़की द्वारा अपने पिता और समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पदाधिकारियों समेत कई अन्य के विरुद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज कराने के दो दिन पश्चात , उसकी मां ने अब अपने पति के विरुद्ध  प्राथमिकी दर्ज की है। यह दावा करते हुए कि उसने उसकी बेटी के साथ कुकर्म किया और उसे घरेलू हिंसा का भी शिकार बनाया जिसमें उसके ससुराल वाले भी सम्मिलित थे।

दुष्कर्म पीड़िता की मां ने अपने पति और ससुराल वालों समेत  11 लोगों के विरुद्ध  पुलिस शिकायत में दावा किया है कि  वर्ष 2003 में उसके पति ने उसके माता-पिता को नशीला पदार्थ देकर घर से उसका अपहरण कर लिया था। वह उसके सोने के जेवरात भी  ले गया था।

बाद में, उसे जबलपुर ले जाया गया जहां उसके रिश्तेदारों की मौजूदगी  में आर्य समाज के एक मंदिर में उसका  जबरन विवाह कर दिया गया ।

पुत्री को जन्म देने के पश्चात  उसे फिर उसे घरेलू हिंसा का शिकार बनाया गया।

उसने आगे दावा किया कि उसके पति ने विवाह के प्रथम दिन से ही उसे लगातार मारता और प्रताड़ित करता था । गर्भवती होने के बाद उसे गर्भपात कराने के लिए कहा गया परन्तु  जब उसने इंकार किया तो ससुराल वालों ने उसे भोजन देना बंद कर दिया। पड़ोसियों द्वारा दिए भोजन को खाकर वह किसी तरह जीवित रही ।

दोबारा गर्भधारण करने के पश्चात उसके पति ने कथित तौर पर उसके गुप्तांगों को चोट  पहुंचाने का प्रयास किया।

उसने अपनी शिकायत में दावा किया कि उसके ससुराल वालों ने भी कई अवसरों  पर उसे मिट्टी का तेल पिलाकर, जहरीला पदार्थ देकर और तेजाब फेंकने का प्रयास किये , लेकिन हर बार वह बच गई।

उसने शिकायत में आगे उल्लेख किया कि उसका पति उसकी पुत्री को स्कूल के पश्चात  कई जगहों  पर ले जाने और उसे बेचने का प्रयास करने के अतिरिक्त उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म भी करता था।

शिकायत के मुताबिक पुलिस ने महिला के पति, ननद और सास सहित  कई लोगों के विरुद्ध IPC की धारा 498A , 366, 323, 506, 326 377 के अतिरिक्त घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 का 4/5 IPC  की धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस ने प्राथमिकी के विरुद्ध  ज्ञापन देने पहुंचे BSP के 200 और समाजवादी पार्टी  के 250 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भी दो प्राथमिकी दर्ज की।