Saturday, November 23, 2024

सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश: क्या सुरक्षा संगठनों को RTI के तहत राहत दी गई ?

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह सरकार के खुफिया और सुरक्षा संगठनों के लिए सूचना का अधिकार (RTI ) अधिनियम की प्रयोज्यता का निर्णय करे, जबकि एक विभाग को वरिष्ठता और पदोन्नति पर एक कर्मचारी को जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाला आदेश रद्द कर दिया गया।
न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना ने कहा कि है हाई कोर्ट ने सरकारी विभाग की आपत्ति पर फैसला लिए बिना निर्देश दिया था कि उस पर RTI कानून लागू नहीं है।

कोर्ट का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा  “विभाग की ओर से यह विशिष्ट मामला है कि RTI अधिनियम संगठन / विभाग पर लागू नहीं था। उपरोक्त के बावजूद और इस तरह की आपत्ति का फैसला किए बिना, हाई कोर्ट  ने अपीलकर्ता को निर्देश दिया है कि वह आरटीआई अधिनियम के लागू होने का फैसला किए बिना RTI  अधिनियम के तहत मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करें।
आगे न्यायालय ने कहा कि हम उच्च न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह पहले अपीलकर्ता संगठन/विभाग पर आरटीआई अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में इस मुद्दे पर फैसला करे और उसके बाद स्टे आवेदन/ एलपीए पर फैसला करें। पूर्वोक्त अभ्यास आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles