SC ने शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने से किया मना , जिला न्यायालय जाने को कहा

SC ने शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने से किया मना , जिला न्यायालय जाने को कहा

supreme court on gyanvapi: वाराणसी के काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय में आज पूजा के अधिकार को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह वाराणसी की जिला अदालत में जाएं, हमने केस वहां ट्रांसफर कर दिया है।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने और उसकी कार्बन डेटिंग की मांग को भी सुनने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता राजेश मणि त्रिपाठी ने शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगी थी। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम पूजा की इजाजत मांग रहे हैं।

मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, और न्यायाधीश  सूर्यकांत और न्यायाधीश  नरसिम्हा की पीठ ने की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमारे पिछले आदेश के बाद अभी वाराणसी जिला न्यायाधीश की अदालत में मेंटेनिबिलिटी पर सुनवाई जारी है। उसी के आदेश पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।