सुप्रीम कोर्ट का WhatsApp पेमेंट सर्विस के खिलाफ केंद्र को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्लीः व्हाट्सऐप मेसेजेंर सेवा के साथ पेमेंट सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी में जुटा हुआ है. इसी से संबधित मामले में व्हाट्सऐप को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का सामना करना पड़ा है. आरोप है कि व्हाट्सऐप ने भुगतान सेवा से संबंधित सर्कुलर का अनुसरण नहीं किया है. जिस कारण SC ने व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया है.

न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की खंडपीठ ने सोमवार को ‘सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज’ की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने व्हाट्सऐप के अलावा कानून, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के लिए भी नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है.

याचिकाकर्त्ता ने आरोप लगाया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गत छह अप्रैल के सर्कुलर पर व्हाट्सऐप द्वारा अमल नहीं किया है. जबकि RBI की सर्कुलर में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि, अगर व्हाट्सऐप भारत में पेमेंट सेवा शुरू करना चाहता है तो उसे यहां अपना कार्यालय खोलना होगा और भुगतान भी यहीं होगा.

इसके साथ ही याचिकाकर्ता का ये आरोप भी है कि, अभीतक व्हाट्सऐप ने उपभोक्ता की शिकायतों से निवारण के लिए किसी शिकायत निदान अधिकारी की नियुक्त नहीं की है. याचिका में अनुरोध कर कहा गया है कि RBI के प्रावधानों पर पूरी तरह से अमल के बगैर अपनी भुगतान प्रणाली पर आगे बढऩे से  सोशल मीडिया समूह को रोका जाए.

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