केरल की कोझिकोड कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में 74 साल के लेखक और सोशल एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत प्रथम दृष्टया जुर्म नजर नहीं आता है क्योंकि महिला ने यौन उत्तेजक कपड़े पहन थे।
कोझिकोड सेशन कोर्ट ने कहा कि आरोपी सिविक चंद्रन द्वारा बेल एप्लीकेशन के साथ प्रस्तुत की गई तस्वीरों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता स्वयं ऐसे वस्त्र पहन रखे थे, जो यौन उत्पीड़न के लिए प्रेरित कर सकते थे। इसलिए आरोपी के विरुद्ध धारा 354ए के तहत प्रथम दृष्टया आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।
74 साल की उम्र का एक अक्षम व्यक्ति महिला को गोद में कैसे बैठा सकता है
कोर्ट ने कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि 74 साल की उम्र का एक व्यक्ति और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, शिकायतकर्ता को जबरदस्त अपनी गोद में बैठा सकता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा बेल एप्लीकेशन के साथ प्रस्तुत की गई फोटोज से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने स्वयं ऐसे वस्त्र पहने हुए थे यौन उत्तेजक थे। न्यायालय ने आरोपी को यह कहते हुए बेल दे दी कि आरोपी को जमानत देने वाला यह सही केस है।
Sexual harassment charge will not prima facie stand when woman is wearing 'sexually provocative' dress: Kerala Court
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— ANI Digital (@ani_digital) August 17, 2022