बंगाल सीएम की बढ़ी मुश्किलें,HC ने ‘दुआरे राशन’ योजना को अवैध करार दिया

duare ration scheme in west bengal: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने प्रदेश सरकार की ‘दुआरे राशन’ स्कीम को अवैध बताया है। न्यायालय का कहना है कि ममता सरकार की यह स्कीम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विरुद्ध है। 

दरअसल, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा ‘दुआरे राशन’ स्कीम प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत लाभार्थियों के घर पर राशन सामग्री मुहैया कराई जानी थी।

स्कीम पर 160 करोड़ रुपये होने थे खर्च 

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च करते समय कहा था कि इस योजना पर सरकार 160 करोड़ रुपये व्यय करेगी। लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर वाहन क्रय करने के लिए तकरीबन 21,000 राशन डीलर को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। स्कीम के जरिए 10 करोड़ लोगों को तक लाभ पहुंचने का सरकार का लक्ष्य था। सरकार का कहना था कि इससे 42 हजार नौकरियां दिजायेंगी ।

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