हेट स्पीच देने के केस में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खां के विरुद्ध दर्ज केस में रामपुर की एमपी – एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया है। रामपुर अदालत ने आजम खां को IPC की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी बताया है। आजम न्यायालय के अंदर उपस्थित हैं। अब दोपहर बाद तीन बजे कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी।
न्यायालय प्रांगण के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी भारी संख्या में पुलिस तैनात है। गौरतलब है कि आजम खां के विरुद्ध 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने हेट स्पीच दिया था जिससे दो वर्गों में हिंसा भड़क सकती थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था।
Samajwadi Party's senior leader Azam Khan convicted by Rampur court in a hate speech case. Quantum of sentence to be pronounced at 3 pm today.
(File photo) pic.twitter.com/TLlESFQaKn
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 27, 2022
वीडियो रिव्यू टीम के इंचार्ज अनिल कुमार चौहान की तरफ से केस की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच करते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। केस की सुनवाई सांसद – विधायक (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है।
इस केस में दोनों तरफ की बहस 21 अक्तूबर को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तारीख तय की थी। इससे पूर्व, आजम खां ने अदालत जाने से पूर्व कहा था कि निर्णय के पश्चात कुछ कहूंगा। आजम खां कोर्ट में अंदर उपस्थित हैं।