कटुआ सामूहिक दुष्कर्म मामले में SC का अहम आदेश, आरोपी शुभम सांग्रा को बालिग मानकर चलेगा मुकदमा

कटुआ सामूहिक दुष्कर्म मामले में SC का अहम आदेश, आरोपी शुभम सांग्रा को बालिग मान चलेगा मुकदमा

जम्मू कश्मीर के कठुआ गैंगरेप केस 2018 को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आज महत्वपूर्ण  फैसला सुनाया है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कठुआ मामले के आरोपी शुभम सांग्रा को बालिग मानते हुए उस पर सुनवाई की जाएगी। 

सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी सांग्रा को रेप के समय माइनर मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही लोवर कोर्ट और उच्च न्यायालय का आदेश पलट दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि नाबालिग घोषित करने के लिए यदि प्रमाणपत्र न हों तो न्याय हित में डाक्टरों के सुझाव  पर विचार किया जाना चाहिए। आरोपी शुभम सांग्रा के विरुद्ध बालिग या वयस्क के तौर पर ही केस चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग मानने का लोवर कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया।

शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने आदेश सुनाते हुए कहा कि किसी आरोपी की आयु निर्धारित करने के लिए यदि पक्के दस्तावेज यदि नहीं हैं तो डाक्टरों की राय को ही सही माना जाएगा।