यूपी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की, मंत्री एके शर्मा बोले – ओबीसी आरक्षण पर जल्द होगी सुनवाई

up nikay chunav 2023: नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर छिड़ी सियासत के बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. सेवानिवृत जज राम अवतार सिंह की अगुवाई में गठित आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार की तरफ से इसे लेकर नॉटीफिकेशन जारी कर दिया है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.

सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की उम्मीद 

ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के फैसले के 24 घण्टे के भीतर पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया गया. प्रदेश सरकार ने निर्णय के 36 घण्टे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर किया. नियमानुसार प्रदेश सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्ग को देने की व्यवस्था बनाई थी. उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं कराएंगे. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत छुट्टियों के बाद जल्द सुनवाई करेगी, यही उम्मीद है.

समाज के हर वर्ग के लिए सरकार समर्पित: एके शर्मा 

मंत्री एके शर्मा ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी और सीएम योगी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है. भारतीय जनता पार्टी  की सरकार अनवरत समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है. शोषित, वंचित, पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार समर्पित है.

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