lakhimpur kheri case: यूपी सरकार ने वृहस्पतिवार यानी 19 जनवरी को लखीमपुर खीरी हिंसा केस के आरोपियों में से एक केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के पुत्र की बेल एप्लीकेशन का सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए गरिमा प्रसाद ने आशीष मिश्रा के अपराध को जघन्य और गंभीर बताया।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट द्वारा जब बेल एप्लीकेशन का विरोध करने का आधार पूछा गया तो उन्होंने कहा, “यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है और (जमानत देने से) समाज में गलत संदेश जाएगा।”
इस केस की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि गंभीर और जघन्य अपराध के दो संस्करण होते हैं और वह किसी भी संस्करण पर कमेंट नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा प्रथम दृष्टया में हम यह मान रहे हैं कि वह हिंसा में शामिल थे और एक आरोपी है, वह निर्दोष नहीं है। पीठ ने पूछा कि क्या यह प्रदेश का मामला है कि उसने सबूत नष्ट करने की कोशिश की?