कर्नाटक हिजाब बैन केस पर एक बार फिर से शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार , शीर्ष अदालत केस की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की एक पीठ गठित करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं को कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध से जुड़े मामले को सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया है। वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष हिजाब से जुड़े मामले का उल्लेख किया।
अरोड़ा ने कहा कि कई लड़कियों का तो पूरा वर्ष इसलिए खराब हो गया है क्योंकि उन्होंने अपना हिजाब उतारने से मना कर दिया है। अरोड़ा ने फरवरी में शैक्षणिक संस्थानों में प्रैक्टिकल के बारे में भी कोर्ट को अवगत कराया और अंतरिम निर्देशों के लिए जल्द सुनवाई की मांग की।
इसके बाद CJI डी वाई चंद्रचूड़ की नेतृत्व वाली बेंच ने आश्वासन दिया कि वह केस को सूचीबद्ध करेगी और एक तारीख देगी। कोर्ट ने यह भी देखा कि इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन-जजों की बेंच करेगी। कोर्ट ने एडवोकेट से कहा कि वह रजिस्ट्रार के समक्ष केस का उल्लेख करें।