Bhopal-Ujjain Train Blast: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और ATS के विशेष न्यायाधीश विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने आतंकी गतिविधियों के मामले में दोषी करार दिए गए बैन आतंकी संगठन ISIS के सात एजेंट मो. फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैय्द मीर हसन, आसिफ इकबाल उर्फ राकी को फांसी की सजा सुनाई है। जिसमे मो. आतिफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Bhopal-Ujjain passenger train blast case | NIA Special Court gave death sentences to convicts Mohammad Faisal, Gaus Mohammad, Azhar, Atif Muzaffar, Danish, Mir Hussain, Asif Iqbal and life imprisonment to Atif Iraqi.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 28, 2023
7 आरोपियों को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के केस में फांसी की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने कहा, “इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक कि मौत न हो जाए।” उन्होंने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए इस केस के सारे कागजात को तुरंत उच्च न्यायालय को भेजने का आदेश दिया है।
Uttar Pradesh | 7 of 8 accused given death sentence in Bhopal-Ujjain passenger train blast case by NIA Special Court. Another was given life imprisonment.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 28, 2023