SC-ST के लिए खुशखबरी, भूमि खरीदने के लिए नहीं लेनी होगी DM की इजाजत !

UP News: यूपी की योगी सरकार शहरों में लोगों की आवासीय आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब SC व ST यानी दलितों और अनुसूचित जनजाति को जमीन खरीदन लिए जिलाधिकारी की इजाजत की अनिवार्यता नहीं रहेगी। प्रदेश के सीएम योगी के सामने मंगलवार यानी 14 मार्च को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी-2023 को पेश किया गया।

उत्तर प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप पॉलिसी खत्म हो चुकी है। इंटीग्रेटेड पॉलिसी में 500 एकड़ और हाईटेक में 1500 एकड़ की अनिवार्यता थी। प्रस्तावित पॉलिसी में दो लाख से कम आबादी वाले नगरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ भूमि और अन्य नगरों में 25 एकड़ भूमि पर कालोनियां बसाने की इजाजत दी जाएगी। कालोनियों तक जाने के लिए 24 मीटर और अंदर 12 मीटर सड़क की अनिवार्यता होगी।

ग्राम समाज, सीलिंग या फिर अन्य विभागों की भूमि लेकर दूसरे जगह पर छोड़ने की सुविधा दी जायेगी। 50 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल के प्रोजेक्ट्स कृषि भूमि और 50 एकड़ तक मास्टर प्लान में आवासीय भूउपयोग पर कालोनी बसाने का लाइसेंस दिया जाएगा। ग्राम समाज व अन्य शासकीय जमीनों को 60 दिनों में नियमित किया जाएगा। राजस्व संहिता के प्रावधानों के अधीन 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन लेने की छूट होगी।

 

 

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