पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सजा का ऐलान कर दिया गया है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है.सभी चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक और अजय कुमार को हत्याकांड के लिए दोषी ठहराया था. सभी दोषियों को मकोका के तहत सजा सुनाई गई है.
सभी चार आरोपियों, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक, अजय कुमार पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत प्रत्येक पर 25,000 रुपये और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पांचवें दोषी अजय सेठी पर 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.अदालत ने यह भी आदेश दिया कि चारों दोषियों पर लगाए गए जुर्माने में से 1.2 लाख रुपये सौम्या विश्वनाथन के माता-पिता को दिए जाएं.
बता दें कि दिल्ली की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 को हुई थी. सौम्या नाइट शिफ्ट कर दफ्तर से घर लौट रही थीं. पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में मिली थी. पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि सौम्या की हत्या मकसद लूटपाट था. कोर्ट के आदेश के बाद से हत्याकांड के सभी आरोपी मार्च 2009 से ही जेल में हैं.
अजय सेठी को धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या जानबूझकर सुविधा प्रदान करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, रवि कपूर ने पीड़ित की कार को लूटने के लिए उसका पीछा करते समय नेल्सन मंडेला मार्ग पर विश्वनाथन को देशी पिस्तौल से गोली मार दी थी. कपूर के साथ शुक्ला, कुमार और मलिक भी थे. शुरू में माना गया कि यह एक कार दुर्घटना थी जब तक कि फोरेंसिक रिपोर्ट से उसकी मौत का कारण सिर पर गोली लगने से पता नहीं चला.