पतंजलि आयुर्वेद के मेडिकल प्रोडक्ट्स के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में योग गुरु स्वामी रामदेव मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी. बता दें कि भ्रामक विज्ञापनों को लेकर अवमानना करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा था.
पतंजलि की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में कहा, ‘हम बिना शर्त माफी मांग करे हैं. वह (बाबा रामदेव) खुद माफी मांगने के लिए कोर्ट में उपस्थित हैं.’ हालांकि कोर्ट ने इसे दिखावटी बताते हुए कहा कि पतंजलि को अपने भ्रामक दावों के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. पतंजलि को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने सारी हदें पार कर दीं और अब आप माफी मांग रहे हैं..
इस पर कोर्ट ने कहा कि ये अदालती कार्यवाही है. इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 नवंबर के अदालत के आदेश के बाद भी अगले दिन रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सिर्फ माफी पर्याप्त नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था. आप दो महीने के बाद अदालत के समक्ष पेश हुए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको बीते नवंबर को चेताया गया था, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कोर्ट ने कहा कि मामले में एक ही हलफनामा दाखिल किया गया है जबकि दो हलफनामे दाखिल करने चाहिए थे.