दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर बुधवार (10 जुलाई) को सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया. इसमें दिल्ली के सीएम ने कहा कि ED उनके खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है. इस केस में उनकी जमानत रद्द होना उनके साथ नाइंसाफी होगी.
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, ”ED ने उन्हें इस केस में फंसाने के लिए सह-आरोपियों को बयान देने के लिए दबाव बनाया है. मनमाफिक बयान देने की एवज में ED ने सह-आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया.”
ईडी की दलील का सीएम केजरीवाल ने किया विरोध
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने अपने जवाब में ED की इस दलील का विरोध किया कि उसे अपने बात रखने का मौका नहीं मिला. उन्होंने कहा, ”निचली अदालत का जमानत देने का आदेश का आदेश पूरी तरह से सही है. जज ने अपने विवेक का इस्तेमाल कर आदेश दिया है. इसके खिलाफ ED की याचिका में की गई टिप्पणी कोर्ट के प्रति असम्मान को दर्शाती है.”
बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 जून को जमानत दी थी. इसके खिलाफ ईडी अगले ही दिन हाई कोर्ट पहुंच गई. हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी. इस समय सीएम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.