UP के बाद अब हरिद्वार में भी कावड़ यात्रा में दुकानदारों को लिखने होंगे अपने नाम, पुलिस ने जारी किए निर्देश

उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर दुकानों और रेस्टोरेंट के मालिकों को नाम-पट्टिका लगाना अनिवार्य कर दिया है। हरिद्वार पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने वाली है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया नियम लागू किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पहले कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और रेस्टोरेंट मालिकों को बोर्ड पर अपना नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया था।

इसी तरह, हरिद्वार पुलिस ने भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के मालिकों को नाम-पट्टिका लगाना अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान अक्सर बिना मालिक के नाम वाली दुकानों को लेकर विवाद होता है। कांवड़िए अक्सर इस मुद्दे पर आपत्ति जताते हैं। पद्मेंद्र डोभाल का कहना है, “हमने कांवड़ मार्ग पर स्थित होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और ठेले वालों को सामान्य निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दुकानों पर मालिक का नाम लिखेंगे और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे… कई बार इसके कारण विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए हमने यह फैसला लिया है।”

हरिद्वार के डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिन होटलों और ढाबों पर नाम और टेलीफोन नंबर नहीं लिखे हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि तीर्थयात्री यह जान सकें कि वे कहां भोजन कर रहे हैं। जिन लोगों को परमिट दिया जा रहा है, उनके लिए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। इसे लागू करने के लिए खाद्य विभाग नियमित जांच करेगा।

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