सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. शीर्ष कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है और फैसले को ‘‘बेहद तर्कपूर्ण’’ बताया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल को रद्द करने की मांग जांच एजेंसी ईडी की ओर से की गई थी. ईडी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया.
हेमंत सोरेन को मिली थी हाई कोर्ट से जमानत
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत जून के अंतिम सप्ताह में मिली थी. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने 28 जून को जमीन घोटाला मामले (Land Scam Case) में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी थी. झामुमो नेता सोरेन को 50 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत दी गई थी. 31 जनवरी 2024 की रात को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.