दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में केस खत्म करने का आदेश दिया है। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की शिकायत उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
जस्टिस चंद्र शेखर ने बताया कि सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी लिपिका साथ-साथ खुशी से रहने लगे हैं। इसी तथ्य के आधार पर सोमनाथ भारती ने यह मामला निरस्त करने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
कोर्ट ने यह भी पाया कि सोमनाथ भारती के अनुरोध पर लिपिका मित्रा को किसी तरह की नाराजगी नहीं थी। इसी वजह ने उनके खिलाफ दर्ज केस खत्म करने का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने लिपिका को घरेलू हिंसा के मामले में सोमनाथ भारती की जमानत रद करने के लिये दायर आवेदन वापस लेने की अनुमति प्रदान की थी। इस पर कोर्ट को बताया गया कि वैवाहिक संबंध से जुड़े विवादों का निपटारा कर लिया गया है।
सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस
सोमनाथ भारती की पत्नी ने दिल्ली महिला आयोग में दस जून, 2015 में दायर शिकायत और नौ सितम्बर, 2015 को पुलिस में दर्ज करायी प्राथमिकी में अपने पति पर घरेलू हिंसा करने और उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था।