अरुणाचल व नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाई गई AFSPA की अवधि,भारत के अशांत इलाके में लागू

भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत जनपदों में विशेष सशस्त्र बल कानून (AFSPA) की अवधि आज से छह महीने के लिए विस्तार कर दी गई है। इस कानून के तहत गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में सेना के जवानों को बिना वारंट के जांच, गिरफ्तारी सहित  विभिन्न प्रतिबंधात्मक फैसले लेने का अधिकार है। 

अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जनपद और नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को शनिवार यानी आज से आगामी छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। इन सभी क्षेत्रों को पूर्व में ही अशांत इलाका घोषित किया जा चुका है।

इससे पूर्व केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नागालैंड के नौ जनपदों और चार जनपदों के 16 पुलिस थाना क्षेत्रों में इस कानून को आगामी 6 महीने के लिए विस्तार लिया था। गृह मंत्रालय ने इन दोनों प्रदेशों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के बाद अफस्पा की मियाद बढ़ाने का निर्णय लिया। पूर्वोत्तर के कुछ प्रदेशों व जम्मू—कश्मीर में यह कानून लागू है। उग्रवाद और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों को इस कानून के अन्तर्गत  तमाम तरह के अहम अधिकार दिए गए हैं। 

 

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