राजसत्ता एक्सप्रेस। ‘बॉयज़ लॉकर रूम’के बाद अब सोशल मीडिया पर ‘गर्ल्स लॉकर रूम’ ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर और इंस्टाग्राम ‘बॉयज़ लॉकर रूम’की ही तरह ‘गर्ल्स लॉकर रूम’चैट ग्रुप में हुए बातचीत के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। इन चैट्स में लड़कियां भी वैसी ही भद्दी और अश्लील बातें रखनी दिखी, जैसा कि ‘बॉयज़ लॉकर रूम’ लड़के कहते थे। हालांकि, लड़कियों के इस ग्रुप का ‘गर्ल्स लॉकर रूम’ नहीं है, पर सोशल मीडिया पर इसी नाम से चर्चा हो रही है।
सोशल मीडिया पर जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, उसमें लड़कियां दूसरी लड़कियों के बॉडी पार्ट्स पर भद्दे -भद्दे और अश्लील कमेंट कर रही हैं। वहीं, लड़कों के शारीरिक बनावट पर भी बात करती थीं। इस चैट ग्रुप पर भी उतनी ही आपत्तिजनक बातें होती थीं, जितनी की ब्वॉयज लॉकर रूम में। ये चैट्स वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जैसी ‘बॉयज़ लॉकर रूम’के सदस्य लड़कों के साथ कार्रवाई की जाएगी, उसी प्रकार क्या इस ग्रुप की लड़कियों पर भी एक्शन लिया जाएगा।
एक यूजर्स लिखता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के अनुसार, एक पुरुष किसी महिला का यौन उत्पीड़न करने के लिए 3 साल तक की कैद की सजा काट सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। हां, पुरुषों को भी महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऐसे पक्षपाती कानून क्यों?महिलाओं के लिए भी एक कानून बनाइए #GirlsLockerRoom।
According to Section 354 A of the Indian Penal Code ,a man can serve up to 3 years of imprisonment for sexually harassing a woman, but there is no such law made for women.
Yes,men also face sexual harassment by women. Why such biased laws?
Make a law for women too#girlslockeroom pic.twitter.com/KRuQMsmqlV— Shubham Bhatt (@SarcasticBhatt) May 5, 2020
लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि ‘गर्ल्स लॉकर रूम’ जैसे ग्रुप का हिस्सा जो भी लड़कियां हैं, उनपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि इंस्टाग्राम पर ‘बॉयज़ लॉकर रूम’ की अश्लील चैट्स वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी स्कूल छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसका फोन भी बरामद कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ग्रुप से जुड़े सभी 21 लड़कों की पहचान कर चुकी है। सभी के खिलाफ पूछताछ के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।