Rita bahuguna Joshi: भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी (BJP MP Rita Bahuguna Joshi) के विरुद्ध कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर चुनाव आदर्श आचार संहिता (Election code of Conduct) का पालन न करने के एक मामले में सांसद- विधायक विशेष अदालत (MP-MLA Court) ने वारंट जारी किया है।
न्यायालय के विशेष एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव (Ambrish Kumar Srivastava) ने फिलहाल केस की सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख निर्धारित की है। दरअसल, वृहस्पतिवार को इस केस का एक गवाह कोर्ट में उपस्थित था। अभियुक्तों की तरफ से गवाह से जिरह होनी थी परंतु उनकी तरफ से हाजिरी माफी की अपील दी गई। जिसे अदालत ने रद्द कर दिया।
गौरतलब है कि तय अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी चुनाव प्रचार करने के केस में एमपी-एमएलए विशेष अदालत में सांसद रीता बहुगुणा जोशी के अतिरिक्त प्रभा श्रीवास्तव, राम सिंह यादव, संजय यादव व मनोज चौरसिया के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के तहत आरोप पत्र दायर हुआ था। इस केस की रिपोर्ट 17 फरवरी, 2012 को सर्विलांस टीम के स्टैटिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार की तरफ से थाना कृष्णानगर में दर्ज कराई गई थी। जिसके अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की सांसद पर आरोप था कि वह चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बावजूद बजरंगनगर में रैली कर रही थी।