ईडी के सामने दोबारा पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, नोटिस को बताया अवैध

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है. दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम धारा 50 के कथित उल्लंघन के संबंध में पूछताछ के लिए केजरीवाल को ईडी ने सोमवार को बुलाया था। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में कथित आय से संबंधित अवैध टेंडरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। केजरीवाल को जारी नोटिस को आम आदमी पार्टी (आप) ने गैरकानूनी माना है। उन्होंने सवाल किया कि जब केजरीवाल को पहले ही अदालत से जमानत मिल चुकी थी तो ईडी ने उन्हें बार-बार क्यों बुलाया। आप ने ईडी की कार्रवाई के पीछे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मंशा पर संदेह जताया।

यह मामला दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी अनियमितताओं और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के इर्द-गिर्द घूमता है। आम आदमी पार्टी (आप) के 55 वर्षीय राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। यह इस कानून के तहत उन्हें समन जारी किए जाने का दूसरा उदाहरण है।

ईडी इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को नौ समन जारी कर चुकी है। हालांकि, केजरीवाल अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं. 12 मार्च को ईडी के साथ अपने आखिरी संचार में, केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस का सुझाव देते हुए अपनी उपस्थिति के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख का अनुरोध किया था। हालांकि, ईडी ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले में अब केजरीवाल को नौवीं बार समन भेजा गया है और उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा।

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