वोट डालने से पहले ईवीएम को लगाया था टीका, अब चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

रमन सिंह सरकार में सहकारिता और पर्यटन मंत्री दयालदास बघेल को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है. चुनाव आयोग ने यह नोटिस बघेल द्वार मतदान केंद्र की परिक्रमा करने की और ईवीएम को टीका लगाने के सिलसिले में किया गया है.

मतदान केंद्र के बाहर फोड़ा था नारियल

बघेल ने 20 नवबंर को दूसरे चरण में वोटिंग करने से पहले मतदान केंद्र के बाहर नारियल फोड़ा था. वोट डालने से पहले बघेल ने मतदान केंद्र की परिक्रमा कि, ईवीएम को प्रमाण किया और उस पर टीका भा लगाया था. इस दैरान मतदान करने आए सभी लोग रूके रहे. बघेल जब यह सब कर रहे थे तब उन्हें पीठासीन अधिकारी ने भी नहीं रोका था.

दर्ज हो सकती है एफआईआर

बघेल का यह काम लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा धारा 126 और आईपीसी की धारा 171 के अंतर्गत आता है. लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 के मुताबिक प्रचार थमने के बाद 48 घंटे की सीमा और मतदान वाले दिन केंद्र के भीतर कोई प्रत्याशी स्वयं का प्रचार नहीं कर सकता. वहीं, आईपीसी के तहत कोई व्यक्ति, प्रत्याशी या दल, किसी भी बूथ के 100 मीटर के दायरे में ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करेगा, न ही धार्मिक प्रतीक चिह्नों का प्रचार करेगा.

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