Bhopal-Ujjain Train Blast: ISIS के 7 आतंकियों सजा ए मौत , 1 को आजीवन कारावास, NIA कोर्ट का फैसला

Bhopal-Ujjain Train Blast: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और ATS के विशेष न्यायाधीश विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने आतंकी गतिविधियों के मामले में दोषी करार दिए गए बैन आतंकी संगठन ISIS के सात एजेंट मो. फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैय्द मीर हसन, आसिफ इकबाल उर्फ राकी को फांसी की सजा सुनाई है। जिसमे मो. आतिफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

7 आरोपियों को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के केस में फांसी की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने कहा, “इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक कि मौत न हो जाए।” उन्होंने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए इस केस के सारे कागजात को तुरंत उच्च न्यायालय को भेजने का आदेश दिया है।

इस केस में ATS के स्पेशल एडवोकेट MK सिंह ने बताया, 8 मार्च 2017 को इस केस की प्राथमिकी थाना ATS में दर्ज हुई थी। ATS को सूचना मिली थी कि बैन आतंकी संगठन ISIS के सदस्य देश में कई जगहों पर बम ब्लास्ट की योजना बना रहे हैं।”

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