नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना कार्यालय परिसर खाली करने का आदेश दिया है। हालाँकि, अदालत ने आगामी चुनावों के कारण 15 जून तक की मोहलत दी है। आप के खिलाफ शिकायत थी कि उनका कार्यालय राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बनाया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी और आम आदमी पार्टी को कार्यालय परिसर खाली करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को आप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है, साथ ही कहा है कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार से आवेदन कर सकती है।
अदालत ने संबंधित विभाग को आप के आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया. इसने स्पष्ट किया कि अदालत के कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टरों के लिए भूमि पहले ही अदालत को आवंटित की गई थी और इसका उपयोग पार्टी कार्यालय के लिए नहीं किया जा सकता है। इससे पहले 14 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। मुख्य न्यायाधीश दिव्य चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने आप को दफ्तर खाली कर जमीन हाईकोर्ट को सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने उन्हें परिसर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है।
Supreme Court says, in view of impending general elections it gives time to AAP till June 15 to vacate its political office located on a plot that was allotted to the Delhi High Court for the purpose of expanding the district judiciary. pic.twitter.com/EbFXFCIrV0
— ANI (@ANI) March 4, 2024
शिकायत थी कि राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित भूखंड पर आप का कार्यालय चल रहा है। प्रारंभ में, यह दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में AAP ने इसे अपने कार्यालय में बदल दिया। आप ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वैध दस्तावेज पेश करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया और स्पष्ट किया कि जमीन दिल्ली सरकार द्वारा आप को आवंटित की गई थी और कोई अतिक्रमण नहीं हुआ था।