आजम खां को बडा़ झटका, यूपी से बाहर मामले को स्थानांतरित करने वाली अर्जी रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का दिया निर्देश

आजम खां को बडा़ झटका, यूपी से बाहर मामले को स्थानांतरित करने वाली अर्जी रद्द, हाई कोर्ट जाने का निर्देश

समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खां को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, समाजवादी पार्टी के नेता ने एक याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश में दर्ज कुछ मामलो को दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित कर दिया जाए। अदालत ने उनकी इस अपील को नकारते हुए उन्हें उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा और निर्देश दिए कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जा सकती है।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के जरिए अदालत में पेश हुए आजम खां ने कहा, “मुझे राज्य में न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जबरदस्ती सताया जा रहा है। यह कोई जज नहीं, बल्कि राज्य कर रहा है। एक राज्य के अंदर हर जगह स्थिति एक जैसी ही रहेगी।” इस पर मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायधीश पीएस नरसिम्हा और न्यायधीश एसए नजीर की पीठ ने कहा कि आजम खां के विरुद्ध आपराधिक मामलोंको ट्रांसफर करने के लिए और पुख्ता कारण चाहिए होंगे।

पीठ ने कहा, “जब हम किसी केस को ट्रांसफर करते हैं तो हमें ज्यादा बड़ी वजहों को देखना होता है। हम आपको इलाहबाद हाईकोर्ट जाने की स्वायत्ता देते हैं।” आपको बता दें  कि आजम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और हाल ही में एक मामले में दोषी पाए जाने पर उनकी विधायकी भी जा चुकी है। 

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