सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, राजीव गांधी मार्डरकेस में रविचंद्रन समेत 7 दोषी होंगे रिहा

Rajiv Gandhi murder case:सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा भुगत रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है. जिन दोषियों को छोड़े जाने का निर्देश दिया गया है उनमें नलिनी और पी रविचंद्रन भी शामिल हैं. दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन 30 वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं. 18 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में एक और दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का निर्देश दिया था. बाकी दोषियों ने भी उसी फैसले का हवाला देकर अदालत से रिहाई की मांग की थी

गौरतलब है कि भिन्न -भिन्न  हलफनामों में तमिलनाडु सरकार ने नलिनी और आरपी रविंचंद्रन की अवधि से पहले रिहाई का समर्थन किया था. 2018 में गवर्नर ने दोषियों को आजीवन कारावास  की सजा में रियायत देने की सिफारिश की थी. 21 मई 1991 की रात राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी.

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