पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, सीबीआई जांच पर रोक

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती मामले रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हालांकि अगले आदेश तक केस की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 स्कूल सेवा आयोग शिक्षक भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित करने और शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 की चयन प्रक्रिया को अमान्य घोषित करते हुए सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इसके अलावा इस पूरे नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच की भी सिफारिश की गई थी।

कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद 25,753  शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सवाल खड़ा हो गया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने अपने फैसले में समूह सी और डी तक की उन सभी नियुक्तियों को रद्द किया था, जिनमें अनियमितताएं पाई गईं। नियुक्ति पैनल पर आरोप है कि 5 से 15 लाख रुपये तक की घूस लेकर ये नियुक्तियां की गईं। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने उन सभी लोगों को जिनकी नियुक्ति रद्द हुई है, उनको वेतन लौटाने का भी आदेश दिया। इसके लिए चार हफ्ते का समय दिया। इस मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों और टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles