उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोरखपुर (Gorakhpur) स्थित गोरखनाथ मंदिर (Gorakhpur Mandir) पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी (Murtaza Abbari) को NIA की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। रिपोर्ट के अनुसार 4 अप्रैल 2022 को आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने मंदिर पर हमला किया था।
जब मौके पर उपस्थित पीएसी के जवानों ने उसे रोका तो उन्हें भी बांके से जख्मी कर दिया था। जानकारी के अनुसार लखनऊ में एनआईए-एटीएस स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई है।
Death Penalty in Section 121 and life imprisonment in 307 IPC announced to Ahmed Murtaza Abbasi by NIA Court, in the Gorakhnath Temple attack incident in record 60 days of continuous hearing.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 30, 2023
अदालत की रिकॉर्ड 60 दिनों की लगातार सुनवाई में गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना में एनआईए कोर्ट द्वारा अहमद मुर्तजा अब्बासी को आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 में आजीवन कारावास की सजा दी गई है .