ठगी के आरोप में BJP विधायक को 5 वर्ष का कारावास !

उत्तर प्रदेश :अयोध्या के गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी विधायक खब्बू तिवारी के नाम से मशहूर इंद्र प्रताप तिवारी को कॉलेज में प्रवेश के लिए फर्जी अंकपत्र  का उपयोग  करने के 28 वर्ष पुराने एक केस में विशेष अदालत ने 5 वर्ष की  कैद की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश पूजा सिंह ने सोमवार को फैसला सुनाया और सांसद/विधायक अदालत में उपस्थित तिवारी को गिरफ्तार में लेकर जेल भेज दिया गया।
कोर्ट ने उन पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से चुने गए।
तिवारी के विरुद्ध 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने राम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज कराया था।
प्राथमिकी के मुताबिक , स्नातक के दूसरे वर्ष में फेल होने वाले तिवारी ने 1990 में फर्जी अंकपत्र जमा कर अगली कक्षा में दाखिला  लिया।
इस केस  में 13 वर्ष पश्चात चार्जशीट दाखिल की गई थी।
सुनवाई के वक्त शिकायतकर्ता त्रिपाठी की भी मौत हो गई।
साकेत कॉलेज के तत्कालीन डीन महेंद्र कुमार अग्रवाल और अन्य गवाहों ने तिवारी के विरुद्ध गवाही दी।

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