Monday, March 31, 2025

BJP MP कमलेश पासवान को 15 दिन में सरेंडर का आदेश, सजा के खिलाफ वाली याचिका खारिज

UP News: गोरखपुर जिले के बासगांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमलेश पासवान सहित छह लोगों की तरफ से डेढ़ साल की सजा के विरुद्ध वाली याचिका को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अदालत ने रद्द कर दिया है।

न्यायालय ने सभी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। सजा के वक्त अदालत ने उन्हें निजी मुचलके पर छोड़ दिया था। इसके बाद सजा के विरुद्ध कमलेश पासवान ने सक्षम न्यायालय में अपील याचिका दाखिल की थी।

आपको बता दें कि 16 जनवरी साल 2008 में कमलेश पासवान और अन्य लोगों ने गोरखपुर के BRD मेडिकल काॅलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। सांसद और अन्य लोगों द्वारा प्रदर्शन करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का पुतला फूंकने की भी कोशिश की गई थी। इस संबंध में गुलरिहा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

नवंबर 2022 में भाजपा नेता कमलेश पासवान सहित 6 लोगों को अदालत ने डेढ़ साल की और अन्य को 2-2 हजार रूपये के अर्थदंड दिया था। घटना के वक्त कमलेश पासवान समाजवादी पार्टी में थे।

 

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles