महाराष्ट्र में अवैध लाउडस्पीकर को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई है. इससे मामले जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट कहा कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई नही करना कोर्ट के आदेश की अवमानना है.
दरअसल, मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध शिकायतें मिलने के बाद भी एक्शन नहीं लेने पर उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाई है. “मस्जिदों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करने में विफलता अदालत की अवमानना के बराबर है।” साथ ही अदालत ने पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा है.
अदालत एक स्थानीय निवासी की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी. इस केस की अगली तारीख 29 मई को नियत की गई है .याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से मुंबई के कांदिवली (Kandivali News) क्षेत्र में स्थित लक्ष्मी नगर गौसिया मस्जिद (Lakshmi Nagar Gausia Masjid) के लाउडस्पीकरों से निकलने वाली तेज आवाज को लेकर यह यह अर्जी दाखिल की थी.