CBSE Bord ने जारी किए नए नियम, एडमिशन पाने से पहले फॉलो करने होंगे ये रूल्स

सीबीएसई बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों के लिए नए नियम जारी किए हैं.  जिन्हें स्टूडेंट को फॉलो करना होगा. नियमों के मुताबिक CBSE ने कक्षा 10 और कक्षा 12 में सीधे प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए नए नियम लागू किए हैं. सीबीएसई के नए नियमों के अनुसार अब छात्रों को कक्षा 9वीं और 11वीं की पढ़ाई किसी अन्य स्कूल से करने के बाद दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बोर्ड के नए नियमों का पालन करना होगा.

वहीं बात अगर सीबीएसई में आवेदन करनेे की तारीख की करें तो  बोर्ड ने आवेदन करने की तारीख 15 जुलाई कर दी है. हालांकि, पहले 31 अगस्त लास्ट डेट थी. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में स्कूल बदलने के नियमों को आठ श्रेणियों में कारणों के साथ बांटा गया है. इस नोटिफिकेशन में स्कूल बदलने के कारणों के बारे में जानकारी दी गई है.

अब नए नियमों के अनुसार छात्रों को स्कूल बदलते वक्त स्कूल बदलने के कारणों के बारे में बताना होगा और उसके दस्तावेज भी देने होंगे. सीबीएसई की ओर से जारी किए गए कारणों में पैरेंट्स का ट्रांसफर, परिवार का स्थान बदल देना ( व्यापार बदलने पर, संस्था बदलने पर नया घर लेने पर , किराए का घर बदलने पर), हॉस्टल में भर्ती होने पर, हॉस्टल से दूसरी जगह जाने पर, किसी कारण से अनुत्तीर्ण होने पर, बेहतर शिक्षा के लिए, स्कूल और आवास के बीच दूरी होने पर, चिकित्सकीय आवश्यकता होने पर आदि शामिल है.

बता दें कि स्कूल बदलने पर इन कारणों के लिए यह प्रमुख दस्तावेज मांगे जाएंगे.

-पैरेंट्स के ट्रांसफर पर: अभिभावक का पत्र, छात्र के पिछली कक्षा की नामांकन संख्या, पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड, प्रोविजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अभिभावक स्थानांतरण पत्र जहां उन्होंने ज्वाइन किया है.

-स्थान बदलने पर : आवास प्रमाणपत्र, रेंट एग्रीमेंट इसके अलावा व्यापार बदलने पर पूराने व्यापार के पते के दस्तावेज और संस्थान बदलने पर पहचान पत्र का  दस्तावेज और नया घर लेने पर संबन्धित बैंक लोन  आदि के दस्तावेज और किराए का घर बदलने पर पूराने किराए के घर के अग्रीमेंट के दस्तावेज.

-हॉस्टल में शिफ्ट होने या हॉस्टल से दूसरी जगह जाने पर : उसकी फीस, फीस का बैंक ट्रांजेक्शन.

-अनुत्तीर्ण होने पर : छात्र का पुराना अनुक्रमांक, अंकपत्र के अलावा प्रामाणिक दस्तावेज भी देना होगा.

-बेहतरी के लिए दूसरे स्कूल में दाखिला लेने पर : छात्र को अपना पुराना रिपोर्ट कार्ड देना होगा.

-स्कूल से दूरी होने की स्थिति में : अभिभावक का एक शपथ पत्र आवश्यक है, इसमें लिखा हो कि स्कूल से घर की दूरी कितने किलोमीटर है.

-चिकित्सकीय स्थिति में : मेडिकल सर्टिफिकेट देना आवश्यक.