5 दिन की सीबीआई की हिरासत खत्म होने के बाद गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उन्हें 19 सितंबर तक जेल भेजा गया है। चिदंबरम के वकील उन्हें जेल नहीं भेजने की मांग कर रहे थे। इस दौरान चिदंबरम ने जेल में अलग सेल की मांग की।
पेशी के दौरान सीबीआई ने उन्हें जेल भेजने की मांग की थी। सरकारी वकील ने कहा कि वह जमानत पर रिहा होने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि चिदंबरम एक तकतवर नेता हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए ।
चिदंबरम की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि जांच को प्रभावित करने या उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई आरोप नहीं है। चिदंबरम के वकील ने कहा कि वह आईएनएक्स मीडिया से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में जाने के लिए तैयार हैं।