‘चौकीदार चोर है’ पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट बिना शर्त मांगी माफी

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में बिना शर्त माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के माफीनामे को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की गई है। राहुल गांधी ने बीते 10 अप्रैल को नामांकन के बाद एक चुनावी सभा में राफेल डील पर कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है। उनके इन बयानों को लेकर मीनाक्षी लेखी कोर्ट पहुंच गई थीं। राफेल डील के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इसमें किसी तरह की खामी है। हालांकि राफेल डील के दस्तावेजों पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। इसी को आधार बनाते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुलेआम चोर कहा था।

‘चौकीदार चोर है’ पर विवाद

‘चौकीदार चोर है’ बयान को लेकर राहुल ने तीसरी बार अपना हलफनामा दायर किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने दो बार हलफनामे में केवल खेद जताया था, लेकिन इस बार कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए मामले को खत्म करने की गुहार लगाई है।

राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी के खिलाफ ‘चौकीदार चोर है’ की अपमानजनक टिप्पणी की थी जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह उसके नाम से गलत कहा गया है। शीर्ष अदालत ने 30 अप्रैल को राहुल गांधी को अपनी टिप्पणियों के बारे में एक और हलफनामा दाखिल करने के लिये अंतिम अवसर दिया था।

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