8 मई तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट से राहत नहीं

दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इसी केस में अरेस्ट किया गया है.

दरअसल, सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. इस पर कोर्ट ने ईडी को 8 मई तक का समय दिया. कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों के निरीक्षण को लेकर ईडी 8 मई दोपहर 12 बजे तक अपना जवाब दाखिल कर सकती है. मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद से ही सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया था.

वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार (26 अप्रैल) को सीबीआई के जरिए जांच की जा रही शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ा दिया. पिछले हफ्ते सिसोदिया ने लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए दायर अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था. मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी है.

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ाई थी. सिसोदिया की ओर से जमानत याचिका उनके वकील मोहित माथुर ने दायर की थी, जिसमें मामले की जांच पूरी करने में देरी का आरोप लगाया गया. दावा किया गया कि उनके मुवक्किल को रिश्वत के पैसे से जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला. उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी खजाने या निजी उपभोक्ताओं को कोई नुकसान नहीं हुआ.

 

 

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