आज जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह, जानिए कोर्ट से किन शर्तों पर मिली जमानत

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत में कई शर्तें रखी हैं, जिसका पालन संजय सिंह को करना होगा. संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति मामले में ED की न्यायिक हिरासत में थे. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, जिसके बाद उन्हें ILBS अस्पताल में एडमिट कराया गया था. मंगलवार को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह आज रिहा होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट से आज सुबह बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए शर्तें तय कर दीं. कोर्ट की शर्तों के मुताबिक, संजय सिंह को ED से संबंधित कोई बयान नहीं देगा होगा, जांच में सहयोग देना होगा. उनकी लोकेशन पर नजर रखी जाएगी. शर्तों को रखे जाने के बाद संजय सिंह के वकील की ओर से कहा गया है कि वे एक सांसद हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है.

संजय सिंह के वकील ने कोर्ट से दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति की शर्तें नहीं लगाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि वे एक राजनीतिक नेता हैं और ये चुनाव का समय है. इस पर कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह दिल्ली-एनसीआर छोड़ने से पहले अपना यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 2 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड पर बेल दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है. माना जा रहा है कि कोर्ट से बेल ऑर्डर के तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद सीधे अस्पताल से संजय सिंह की रिहाई हो सकती है.

संजय सिंह इन दिनों कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस से जूझ रहे हैं. बीमारी के इलाज के तहत संजय सिंह को स्क्रीनिंग बायोप्सी के लिए अस्पताल लाया गया. संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के मुताबिक, उनके पति को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया था. उन्होंने बताया कि रिहाई के बाद मैं, उनके साथ मंदिर जाऊंगी. संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ED की ओर से दायर चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का डोनेशन लेने का जिक्र है.

ED के आरोपों के मुताबिक, शराब घोटाले मामले में संजय सिंह भी शामिल हैं. आरोपों के मुताबिक, मामले में पहले से गिरफ्तार दिल्ली में एक रेस्तरां के मालिक दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में बताया था कि संजय सिंह के कहने पर उन्होंने तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 82 लाख रुपए दिए थे. इन रुपयों का इस्तेमाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में किया गया था.

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