केजरीवाल पर ED को हाईकोर्ट की दो टूक, कहा-या तो भरोसा दीजिए या फिर सबूत दिखाइए

ईडी के समन मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती दिख रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत देने को कहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर उनके पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत हैं तो उन्हें दिखाएं. सीएम केजरवील ने इससे पहले कोर्ट से ईडी से सामने पेश होने से पहले गारंटी मांगी थी कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए.

सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी गारंटी दे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 समन को दरकिनार कर चुके हैं. केजरीवाल को आशंका है कि केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस एप्लीकेशन को मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए. ईडी का कहना है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ ‘पर्याप्त सामग्री’ है. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले. अक्टूबर से ही भेजे जा रहे समन को लेकर कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि आप ईडी के पास क्यों नहीं जाना चाहते हैं. इसपर केजरीवाल की तरफ से जवाब आया कि मुझसे सरकार का विराध करने का बदला लिया जा रहा है.

ईडी के तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेजा गया है. आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था तब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख दी है.

बीजेपी ने केजरीवाल पर जांच से भागने का आरोप लगाया है.  बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि सीएम जांच से भाग रहे हैं, उन्हें ईडी का सामना करना चाहिए. केजरीवाल कानून का अपमान कर रहे हैं. कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.

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