कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि दो हफ्तों के भीतर हेराल्ड हाउस खाली हो जाना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेल की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें एजेल ने केंद्र के उस आदेश को चुनौती दी थी. दरअसल, केंद्र ने 56 साल पुरानी लीज खत्म करते हुए आईटीओ स्थित परिसर की इमारत को खाली करने को कहा था.
Delhi High Court grants two-weeks time to vacate Herald House https://t.co/L6cvsAYUbq
— ANI (@ANI) December 21, 2018