दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कांग्रेस को खाली करना होगा नेशनल हेराल्ड हाउस

कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि दो हफ्तों के भीतर हेराल्ड हाउस खाली हो जाना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेल की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें एजेल ने केंद्र के उस आदेश को चुनौती दी थी. दरअसल, केंद्र ने 56 साल पुरानी लीज खत्म करते हुए आईटीओ स्थित परिसर की इमारत को खाली करने को कहा था.

आपको बता दे, जस्टिस सुनील गौर ने इस मामले पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने पिछली तारीख पर केंद्र से पूछा था कि परिसर में फिर प्रवेश करने के पीछे अब क्या स्पष्टीकरण है जब नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हो चुका है. वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश होते हुए तुषार मेहता ने कहा था कि, लीज खत्म करने से पहले कई नेशनल हेराल्ड को कई बार नोटिस भेजा गया था.

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