दिल्ली सरकार कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। अब राजधानी में ओवर टाइम करने वाले कर्मचारियों को एक्स्ट्रा पैसे मिलेगा। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पॉलिसी के मुताबिक एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करने या एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने को ओवर टाइम माना जाएगा। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने शुक्रवार इसके ड्राफ्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य होगा।
पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है, तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हर घंटे के हिसाब से दोगुना भुगतान मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और न ही लगातार 7 दिन ओवर टाइम करेगा। वहीं एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कर सकेगा।
अब दिल्ली में महिलाएं पूरी सुरक्षा के साथ नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। हालांकि इसके लिए महिलाओं की सहमति होना बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक कर महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने व उनकी सुरक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर बने ड्राफ्ट पर श्रम विभाग के अधिकारियों से चर्चा की।