दिल्ली हाई कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पर तोड़फोड़ के केस पर संवेदनशील रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सीएम रेजिडेंस पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थित सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इसके पश्चात चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने AAP विधायक सौरभ भारद्वाज की तरफ से दाखिल PIL पर कार्यवाही बंद कर दी है। आवेदन में 30 मार्च को हुई इस घटना की जांच के लिए SIT टीम गठित करने की अपील की गई थी।
विस्थापित कश्मीरी पंडितों पर आधारित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के खिलाफत में सीएम रेजिडेंस पर प्रोटेस्ट के दौरान तोड़फोड़ की गई थी।
सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आवेदन में उठाई गई शिकायतों को दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट के सामने दाखिल स्थिति रिपोर्ट में दिए गए आश्वासनों को पूरा किया गया है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सीएम रेजिडेंस की सिक्योर्टी के संबंध में उनकी स्टेटस रिपोर्ट में बताए गए उपायों को लागू करे। बेंच ने कहा कि वर्तमान रिट आवेदन पर आगे कोई आदेश पास करने की आवश्कता नहीं है, इसलिए इसे निस्तारित किया जाता है। दिल्ली पुलिस के एडवोकेट ने पहले कोर्ट को बताया था कि सीएम के आवास की तरफ जाने वाली रोड के दोनों छोर पर दो द्वार बनाए जाएंगे और 60 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष काम शीघ्र पूरे कर लिए जाएंगे।