विमानन क्षेत्र की नियामक संस्था DGCA ने गो फर्स्ट एयरलाइंस के विमान द्वारा 55 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही छोड़कर टेक ऑफ करने के मामले में कंपनी के विरुद्ध एक्शन लिया है। DGCA ने कंपनी पर 10 लाख रुपये के जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व, विमानन नियामक DGCA ने एयरलाइन कंपनी गोफर्स्ट के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नियामक संस्था ने गो फर्स्ट के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि उनके विरुद्ध एक्शन क्यों न लिया जाए।
DGCA ने अपनी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि Go First ने 25 जनवरी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। एयरलाइन कंपनी के जवाब के अनुसार, फ्लाइट में पैसेंजर्स की बोर्डिंग के संबंध में टर्मिनल समन्वयक (टीसी), वाणिज्यिक कर्मचारियों और पायलट टीम के बीच संचार और समन्वय की कमी थी।
नियामक संस्था ने बताया है कि जांच में स्पष्ट हुआ है कि एयरलाइन कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग, लोड और ट्रिम शीट तैयार करने, विमान डिस्पैच और यात्री/कार्गो हैंडलिंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में असफल रही है। इस सबको देखते हुए कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।