पेटीएम कंपनी और पेटीएम निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के लेन-देन की जांच में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत कोई उल्लंघन नहीं मिला है, लिहाजा ईडी ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी है. द हिंदू की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.
ईडी ने इस हफ्ते की शुरुआत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नॉन कंप्लायंस के कुछ अन्य मामलों के चलते कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.
इसके अलावा आरबीआई ने कंपनी को एक बड़ी राहत देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक में डिपॉजिट और अन्य ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी है. इससे पहले डेडलाइन 29 फरवरी रखी गई थी.
बता दें कि ईडी को कंपनी के वित्तीय लेन-देन की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इससे पहले ईडी ने पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की थी और उनसे दस्तावेज जमा कराए थे. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गयाहै कि पेटीएम पेमेंट बैंक के मामले में कोई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) शामिल नहीं है इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं की जा सकती है.