इलेक्शन कमीशन ने रामपुर असेंबली उपचुनाव पर लगाई रोक, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आया आदेश

Rampur Assembly by-election:भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रामपुर निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव पर रोक लगा दी है। कमीशन ने उप चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है। 10 नवंबर यानी आज उप चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होना था।

रामपुर से पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को हेट स्पीच देने के आरोप में सांसद-विधायक की विशेष अदालत से तीन साल की सजा होने के पश्चात विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट खाली होने का ऐलान किया था। रामपुर असेंबली सीट खाली  घोषित होने के पश्चात इलेक्शन कमीशन ने उस पर उप चुनाव कराने के ऐलान किया था।

10 नवंबर यानी आज उप चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर 17 नवंबर तक नॉमिनेशन  दाखिल किया जाना प्रस्तावित था। रामपुर में उप चुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को रिजल्ट आने थे। चीफ इलेक्शन ऑफिसर अजय शुक्ला ने बताया कि मोहम्मद आजम खान बनाम इंडियन इलेक्शन कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने उप चुनाव के  नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगाई गई है।

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